Advertisement

राँची के सरकारी अस्पतालों में मीडिया और बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्ती, ICU-OT समेत संवेदनशील वार्डों के लिए नई गाइडलाइन जारी

राँची: राँची जिले के सदर अस्पताल सहित तमाम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अब पत्रकारों, मीडिया प्रतिनिधियों और बाहरी लोगों की आवाजाही को लेकर व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, अस्पतालों के संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

​अस्पताल प्रशासन के इस नए आदेश के तहत आईसीयू (ICU), एचडीयू (HDU), एसएनसीयू (SNCU), इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर (OT), लेबर रूम, प्रोसीजर रूम और नर्सिंग स्टेशन को ‘नो-एंट्री’ ज़ोन घोषित किया गया है। अब इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव कवरेज के लिए अस्पताल प्रबंधन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी भर्ती मरीज की पहचान या उसकी तस्वीर/वीडियो सार्वजनिक करने से पहले कानूनी नियमों का पालन करना होगा।

मरीजों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखकर फैसला

सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार यह निर्णय मरीजों की निजता, संक्रमण से बचाव और अस्पताल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

  • एक मरीज, एक अटेंडेंट: भर्ती मरीजों से मिलने के लिए अब निर्धारित समय पर केवल एक ही अटेंडेंट को प्रवेश दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में प्रबंधन अपने स्तर पर ढील दे सकेगा।
  • स्पष्ट दिशा-निर्देश और बोर्ड: सभी अस्पतालों को ‘विज़िटर और अटेंडेंट पॉलिसी’ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर ‘नो-एंट्री’ बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • सुगम आवाजाही: इमरजेंसी वार्ड और एम्बुलेंस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षाकर्मियों को मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है।

हालिया घटनाओं और शिकायतों के बाद लिया गया निर्णय

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, बीते 17 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने आईसीयू और एचडीयू जैसे अति-संवेदनशील वार्डों में अनियंत्रित आवाजाही को लेकर अस्पताल प्रबंधन से लिखित शिकायत की थी। इसके अलावा, हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों, सुरक्षाबलों और मीडियाकर्मियों के एक साथ अस्पताल परिसर में प्रवेश करने से मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा आई थी।

​अस्पताल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2026. All right reserved. Loktantra TV News Website Design by E- MEDIA Web & App - 7999906109
error: Content is protected !!