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विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई; हरिओम टावर के 5 कोचिंग संस्थान सील, 18 अन्य पर लटकी तलवार

राँची। राँची नगर निगम ने राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक हब लालपुर स्थित हरिओम टावर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को निगम की टीम ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाँच नामी कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। इसके अलावा, मानकों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे 18 अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है।

इन 5 प्रमुख संस्थानों के दरवाजों पर जड़े ताले

नगर निगम की इस कार्रवाई से हरिओम टावर स्थित कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया। जिन पाँच संस्थानों को सील किया गया है, उनमें शामिल हैं: ​द पाठशाला, पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन एकेडमी, क्लैट प्रिपरेशन,चैतन्या आईएएस एकेडमी

जांच में उजागर हुई गंभीर खामियां

नगर निगम की विशेष टीम द्वारा की गई प्राथमिक जांच में सुरक्षा और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जांच अधिकारी के अनुसार, इन संस्थानों में निम्नलिखित मुख्य खामियां पाई गईं:

  • फायर एनओसी (Fire NOC) की अनुपलब्धता: कई मंजिलों पर संचालित इन संस्थानों के पास अग्निशमन विभाग का वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) नहीं था।
  • अग्निशमन व्यवस्था का अभाव: आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) या तो गायब थे या काम नहीं कर रहे थे।
  • संकीर्ण प्रवेश व निकास मार्ग: आपात स्थिति में विद्यार्थियों के सुरक्षित बाहर निकलने (Emergency Exit) के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी।
  • वेंटिलेशन व स्थान की कमी: क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को कम जगह में बैठाया जा रहा था, जिससे पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा था।
  • ट्रेड लाइसेंस का न होना: कई संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे।

नो-टॉलरेंस नीति: नोटिस के बावजूद नहीं सुधरे हालात

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है। निगम की ओर से पूर्व में ही इन संस्थानों को अपनी कमियां दूर करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन दिनों का अल्टीमेटम (कारण बताओ नोटिस) जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बावजूद जब संचालकों ने सुरक्षा नियमों में सुधार नहीं किया और न ही एनओसी जमा की, तब निगम को यह सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

18 अन्य संस्थान भी रडार पर, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान सिर्फ हरिओम टावर तक सीमित नहीं रहेगा। वर्तमान में शहर के 18 अन्य कोचिंग संस्थानों के कागजातों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच प्रक्रिया जारी है, जिन पर जल्द ही गाज गिर सकती है।

​”विद्यार्थियों की जान-माल की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी संस्थान भवन निर्माण उप-नियमों (Building Bye-laws) और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करेंगे, उन पर सीलिंग के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।”

— नगर निगम प्रशासन, राँची

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