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रांची : हरमू रोड पर नगर निगम का बुल्डोजर, 20 से अधिक दुकानों के अवैध निर्माण ध्वस्त, 12 को नोटिस, जुर्माना भी वसूला

रांची: राजधानी को जाम और अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाने के लिए रांची नगर निगम ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को निगम की इंफोर्समेंट टीम ने हरमू रोड में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत सड़क, नाली, सेटबैक और गिफ्ट डीड की जमीनों पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिससे हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान जहां 20 से अधिक दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया गया, वहीं 12 दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को सख्त हिदायत के साथ नोटिस थमाया गया है।

​पेंटागोन भवन के पास कार्रवाई, टी-स्टॉल को नोटिस

​निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, हरमू रोड स्थित प्रसिद्ध पेंटागोन भवन के समीप गिफ्ट डीड (दान की गई भूमि) के लिए आरक्षित जमीन पर एक टी-स्टॉल का संचालन किया जा रहा था। टीम ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए दुकान संचालक को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेटबैक की जमीनों की भी जांच की गई।

​नालियों पर बनी सीढ़ियां और टाइल्स तोड़ी गईं

​अभियान के दौरान इंफोर्समेंट टीम ने पाया कि करीब 20 से अधिक दुकानदारों ने नाली और सड़क के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा था। कई जगहों पर नाली के ऊपर पक्की सीढ़ियां, रैंप और टाइल्स लगा दिए गए थे, जिससे न सिर्फ जलजमाव की स्थिति पैदा हो रही थी, बल्कि राहगीरों का चलना भी दूभर था। निगम के दस्ते ने क्रेन और मजदूरों की मदद से इन अवैध निर्माणों को मौके पर ही ध्वस्त कर रास्ता पूरी तरह साफ कराया।

​₹5,000 का जुर्माना, आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

​निगम प्रशासन ने केवल निर्माण ध्वस्त करने पर ही इतिश्री नहीं की, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नाली के ऊपर पक्का निर्माण करने वाले एक प्रमुख दुकानदार पर मौके पर ही 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया।

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह अभियान किसी एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। सरकारी जमीन, फुटपाथ या नालियों पर दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई जा सकती है।

निगम अधिकारी

​इस कार्रवाई के बाद हरमू रोड के व्यापारियों में हड़कंप का माहौल है। निगम ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे स्वतः ही नालियों और सड़कों से अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा अगली बार बिना किसी पूर्व सूचना के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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