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पलामू में अवैध गौ-तस्करी का भंडाफोड़: 21 मवेशी बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार, सरगना फरार

​मेदिनीनगर,(पलामू): जिले की लेस्लीगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध गौ-तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से अवैध रूप से ले जाए जा रहे कुल 21 गौवंशीय पशुओं (गाय, बैल और बछड़े) को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह का एक मुख्य सरगना अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

​गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल

​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लेस्लीगंज थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी संख्या में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक अवैध तरीके से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही लेस्लीगंज थाना के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाया और सतबरवा की तरफ हांँक कर ले जाए जा रहे 21 गौवंशीय पशुओं को बरामद कर लिया। मवेशियों को बेहद क्रूर तरीके से ले जाया जा रहा था।

​लामी पतरा बाजार से जुड़ी हैं कड़ियां

​पुलिस अनुसंधान में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि बरामद किए गए सभी मवेशियों को ‘लामी पतरा बाजार’ से खरीदा गया था। गिरोह के मुख्य आरोपी इस्तेखार अंसारी के कहने पर बाकी के तीन तस्कर इन मवेशियों को सतबरवा की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में वादी जितेंद्र कुमार-2 (उम्र 49 वर्ष, पिता- स्व. रामस्वरूप प्रसाद), जो कि बिहार के नवादा जिले के सिरदला थाना अंतर्गत हरनारायण पुर के निवासी हैं, के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया है।

​नए कानून (BNS) और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज

​लेस्लीगंज थाना में कांड दर्ज कर के आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 317(5) और 3(5) के साथ-साथ ‘झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005’ की धारा एवं ‘पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960’ की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

​पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, उनके नाम एवं पता

  1. सुदामा सिंह (उम्र 60 वर्ष), पिता- स्व. पच्चु सिंह, निवासी- देवठाही, थाना- लेस्लीगंज, जिला- पलामू।
  2. दुखी राम (उम्र 65 वर्ष), पिता- स्व. अयोध्या राम, निवासी- बोहिता, थाना- लेस्लीगंज, जिला- पलामू।
  3. रेयाज अंसारी (उम्र 35 वर्ष), पिता- नूरहसन मियाँ, निवासी- बोहिता, थाना- लेस्लीगंज, जिला- पलामू।

​मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी

​इस पूरे तस्करी रैकेट का मुख्य सूत्रधार इस्तेखार अंसारी (उम्र करीब 50 वर्ष, पिता- सैयद मियाँ, निवासी- बोहिता, लेस्लीगंज) फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस्तेखार की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा।

“पलामू पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर” के ध्येय वाक्य के साथ पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार और पशु तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

_ पलामू पुलिस

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