अरुण कुमार//
छत्तरपुर ( पलामू ): क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लगाने और आम नागरिकों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) प्रशांत कुमार ने अपने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) एवं पूर्व में घटित दुर्घटना स्थलों का गहन निरीक्षण किया।
स्थल निरीक्षण के दौरान पुलिस पदाधिकारी ने दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों, सड़कों की भौतिक स्थिति, तीखे मोड़, अंधाधुंध गति वाले स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स), विजिबिलिटी कम करने वाले अंधे क्षेत्रों तथा सड़क किनारे अनियंत्रित एवं अनियमित रूप से खड़े वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले गंभीर जोखिमों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया।
थाना प्रभारियों को नियमित वाहन जांच के सख्त निर्देश
निरीक्षण के उपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में दुर्घटना संभावित स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करने और वहां नियमित रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
इन नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई:
पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित उल्लंघनों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश जारी किए गए हैं:
बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना।
निर्धारित गति सीमा से अधिक (ओवरस्पीडिंग) और खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।
शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर ड्राइविंग करना।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग।
मुख्य मार्ग या मोड़ पर अवैध और बाधक पार्किंग।
सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर विशेष नजर
SDPO प्रशांत कुमार ने चिंता जताते हुए कहा कि मुख्य सड़कों, पुल-पुलियों, मोड़ों एवं चौराहों पर बिना किसी उचित संकेत या सुरक्षा उपायों के वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जो रात या तेज रफ्तार के समय जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत कटेगा चालान, होगी कानूनी कार्रवाई
यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) एवं अन्य प्रचलित कानूनों के तहत भारी जुर्माना, चालान तथा आवश्यकतानुसार वाहनों और दस्तावेजों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गंभीर या बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
आमजनों से सुरक्षा नियमों के पालन की अपील
निरीक्षण के अंत में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा, “सड़क सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि आपकी और दूसरों की जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लोग अनिवार्य रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट पहनें, नियंत्रित गति में वाहन चलाएं और सड़क पर वाहन पार्क करते समय राहगीरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।”
















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